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रामपुर के पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी,

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मुरादाबाद। अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एमपी/एमएलए स्पेशल न्यायाधीश की अदालत ने रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जबकि सीतापुर जेल में बंद सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इस मामले में 18 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को पुन: आदेश दिया है।
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रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुस्तफा हुसैन ने रामपुर के सांसद व पूर्व मंत्री आजम खां, मुरादाबाद के सांसद डा. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, रामपुर नगरपालिका अध्यक्ष अजहर खां, संभल के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खां, सैयद आरिफ हसन समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था तीस जून 2019 को कटघर क्षेत्र में मुस्लिम डिग्री कालेज में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले की विवेचना रामपुर क्राइम ब्रांच कर रही है। केस की सुनवाई मुरादाबाद स्थित एमपी/एमएलए स्पेशल न्यायाधीश एडीजे-2 पुनीत गुप्ता की अदालत में चल रही है। वर्तमान में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। पिता पुत्र को कोर्ट में हाजिर कराने के लिए विवेचक ने अदालत में प्रार्थनापत्र जमा किया था। इस मामले में फरार चल रहे रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में अजहर खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर किया है। जबकि आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 18 नवंबर को जेल से अदालत में पेश होने को पुन: आदेश दिया है। पहली तारीख पर दो नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने को आदेश दिया था। सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर उपस्थित रहे।
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