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यूपी: सपा सांसद आजम खां के तीन मुकदमों में इस वजह से नहीं हुई सुनवाई, अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में कोर्ट नहीं पहुंचे गवाह

Mon, 14 Mar 2022 09:26 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की वजह से रामपुर के डूंगरपुर प्रकरण के तीन मामलों में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई। वहीं, अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में गवाह कोर्ट नहीं पहुंचे।
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फाइल फोटो - फोटो : Social Media
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विस्तार
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रामपुर  के डूंगरपुर प्रकरण के तीन मामलों में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज तीन मुकदमों की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। क्योंकि, पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।
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साल 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने आजम खां और कुछ सपाइयों पर यह आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए थे कि उनके साथ आजम खां के इशारे पर मारपीट, लूटपाट कर उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। जिसमें आजम खां समेत कई सपाई आरोपी हैं। 

इस मामले में गंज थाने में 12 मुकदमें दर्ज किए गए थे। जिसमें सभी मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। पिछली तारीख को आजम खां के अधिवक्ता के द्वारा गंज थाने में दर्ज तीन मामलों में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। 
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जिस पर सोमवार को अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की जानी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से इन मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई अब 30 मार्च को होगी।
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अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में कोर्ट नहीं पहुंचे गवाह

वहीं, सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट के मामले में सोमवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई हुई। जिसमें गवाह कोर्ट में नहीं पहुंचे। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।

वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें अब्दुल्ला आजम की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर हो चुकी है। 

इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। सोमवार को इस मामले में एक स्कूल के प्रधानाचार्य से जिरह होनी थी, लेकिन वो कोर्ट में नहीं पहुंचे। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख तय की है।
 
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