फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Moradabad: बुद्धि विहार में पार्क में जमीन पर बनाया मंदिर, हाईकोर्ट से 14 लोगों को नोटिस जारी

Tue, 09 Jul 2024 03:07 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद

सार

बुद्धि विहार में पार्क की जमीन पर मंदिर बनाने के मामले में 14 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। सभी से पांच अगस्त तक जवाबी हलफनामा तलब किया है। दो दिन पहले इस मंदिर को आवास विकास के अधिकारियों ने सील कर दिया था। इसके बाद यहां टकराव हो गया था। 
विज्ञापन
शिव मंदिर मुरादाबाद - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के सेक्टर-7 बी में स्थित आवास विकास कॉलोनी के पार्क में मंदिर का अवैध निर्माण करने पर 14 लोगों को नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाबी हलफनामा तलब किया है।

विज्ञापन


यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मुरादाबाद के अधिवक्ता नीरज त्यागी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याची के अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह ने दलील दी कि आवास विकास कॉलोनी में आवंटियों के टहलने और बच्चों के खेलने के बने पार्क में कुछ लोग अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे। आवंटियों की शिकायत पर आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा था।
विज्ञापन


इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शांतिभंग की करवाई के अलावा कोई कदम नहीं उठाया। लिहाजा, अवैध निर्माण जारी है। कोर्ट ने 14 आरोपियों को जनहित याचिका में पक्षकार बनाए जाने की दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए सभी को नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाब देने का आदेश दिया है।

तीन दिन पहले लगाई थी सील 

बुद्धि विहार कॉलोनी के सेक्टर-7 बी कॉलोनी के पार्क में बने मंदिर को पांच जुलाई को आवास विकास के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सुबह सील कर दिया था। अधिशासी अभियंता की ओर से नोटिस भी चस्पा किया गया था।

जिसमें आदेश का उल्लंघन करने अथवा कार्रवाई में अवरोध पैदा करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। हालांकि, पूजा अर्चना के लिए शाम को ही आवास विकास के एक अभियंता ने सील खोल दी थी। इसके बाद मंदिर में पूजा-अर्चना की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें