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Moradabad: शराब की पेटियां लूटने वाले दो भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास, सेल्समैनों को बंधक बना पीटा भी था

Thu, 29 Feb 2024 09:17 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद

सार

तीन साल पहले शराब की दुकान में डकैती डालने वाले पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में दो सगे भाई भी शामिल थे। 
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मुरादाबाद की कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : istock
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विस्तार
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कुंदरकी में तीन साल पहले शराब की दुकान में डकैती डालने वाले दो सगे भाई समेत पांच डकैतों को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि प्रत्येक दोषी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी करार दिए गए तीन डकैत बरेली जनपद और दो मुरादाबाद निवासी हैं।

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बदायूं के बिल्सी थाना क्षेत्र के नगला निवासी प्रदीप कुमार ने 12 अप्रैल 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें प्रदीप ने बताया था कि वह कुंदरकी कस्बे में स्थित देसी शराब की दुकान में सेल्समैन है। उसके साथ सुंदर लाल भी शराब की दुकान पर काम करता है।

11 अप्रैल 2021 की देर रात हम दोनों दुकान की छत पर सो रहे थे। रात करीब एक बजे पांच बदमाश जीने के रास्ते छत पर आ गए। जिनके पास में लोहे की रॉड और तमंचे थे। पांचों ने हमें लोहे की रोड से मारा पीटा और दुकान की चाबी छीन ली थी।
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इसके बाद बदमाश दुकान से शराब की पेटी और करीब 58 हजार रुपये, एक मोबाइल लूट कर ले गए थे। शोर मचाने पर बदमाश गोली मारने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद बदमाश सफेद रंग के पिकअप वाहन में शराब की पेटियां रखकर फरार हो गए थे।

पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और 17 अप्रैल को एक बदमाश विनोद कुमार उर्फ बंटी निवासी भैसोड़ा थाना कुंदकरी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसने पूछताछ में कबूला था कि उसने साथी सिविल लाइंस के हिमगिरी कॉलोनी निवासी अनूप सिंह, बरेली जनपद के कैंट थाना क्षेत्र के चौबारी निवासी विपिन, उर्फ डुकरा, रवि ठाकुर , रवि ठाकुर के भाई कुलदीप के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या छह संदीप गुप्ता की अदालत में की गई्र। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि मुकदमे में पीड़ित शराब विक्रेता और अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पांचों डकैतों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

 

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