मुरादाबाद की अदालत ने संभल के छह साल पुराने टेलर हत्याकांड में फैसला सुनाया। अदालत में पिता-पुत्र समेत तीन मुलजिमों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में संभल के बिलारी थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर खास निवासी मेहरबान पुत्र राम भरोसे ने 9 फरवरी 2018 को हजरत नगर गढ़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
जिसमें उसने बताया था कि उसका छोटा भाई राजू टेलर था। आठ फरवरी की सुबह वह बाइक से सहसपुर में अपनी दुकान पर गया था। देर रात तक वापस नहीं आया। अगले दिन नौ फरवरी की सुबह उसकी तलाश की गई। तब हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के सोनकपुर के जंगल में राजू का शव मिला था। गला घोंटकर राजू की हत्या की गई थी।
मृतक की जेब से एक पर्ची मिली थी। जिसमें जबर सिंह, बलराम और गजेंद्र के नाम लिखे थे। पर्ची में लिखे नामों के आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब तीनों ने पुलिस को बताया कि इस हत्या के पीछे संभल के हयातनगर के सौंधन निवासी विजय का हाथ हो सकता है। विजय जबर सिंह का दामाद है।
विवेचना के दौरान इसके अलावा मृतक राजू के गांव में रहने वाले रूप सिंह ने भी पुलिस को बताया था कि उसने 8 फरवरी की देर शाम राजू को विजय पुत्र विवेकानंद, हजरत नगर गढ़ी के उमरारा निवासी मनोज और मनोज के पिता श्याम सिंह के साथ देखा था। विजय और मनोज आपस में रिश्तेदार हैं।
रूप सिंह के बयानों के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि विजय और राजू की दोस्ती थी। दोनों ही कपड़ा सिलाई का काम करते थे। विजय सिंह के अपनी साली से संबंध थे और वह नहीं चाहता था कि उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो। विजय साली से शादी करना चाहता था लेकिन विजय के ससुर जबर सिंह उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे।
इस कारण से विजय अपने ससुर जबर सिंह, गजेंद्र सिंह, बलराम को हत्या के झूठे मुकदमे में फंसा कर अपनी साली से शादी करना चाहता था। जिसके लिए उसने अपने दोस्त मनोज और उसके पिता श्याम सिंह के साथ मिलकर राजू की हत्या की थी।
इस मामले की सुनवाई एडीजे ग्यारह रंजीत कुमार की अदालत में की गई सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मधु रानी चौहान ने बताया कि इस मामले में अदालत ने तीनों आरोपी विजय, मनोज और श्याम सिंह को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।