लूट में दो दोषियों को 5-5 साल की सजा
एडीजे आठ आरके गौतम की अदालत ने लूट के मामले में सलीम और आसिफ को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। डिलारी के महमूदपुर लाल निवासी सराफ मनोज कुमार ने 17 अप्रैल 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मनोज ने बताया कि वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे।
रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और तमंचा दिखाकर सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ने उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर थाना क्षेत्र के कठोरा ताल निवासी सलीम और काशीपुर के ही काजीवाल निवासी आसिफ को गिरफ्तार कर खुलासा किया था।
इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-आठ आरके गौतम की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को सलीम और आसिफ को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।