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Moradabad Court: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गर्भवती हो गई युवती, दोषी को 15 साल की जेल...50 हजार का जुर्माना

Fri, 12 Sep 2025 12:59 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद

सार

मुरादाबाद के अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वितीय घनेंद्र कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का यह मामला 2022 में दर्ज हुआ था। 
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कोर्ट का फैसला - फोटो : FreePik
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विस्तार
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अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय घनेंद्र कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को युवती से दुष्कर्म के मामले में मुलजिम फैजी को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पांच आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिए। 

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ठाकुरद्वारा थानाक्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण ने 25 मई 2022 को गंज मसतल्लीपुर निवासी फैजी, उसके पिता इंतेजाम अली, भाई रुमान, रुमान की पत्नी इरम, बिजनौर के स्योहारा थानाक्षेत्र के सहसपुर निवासी जावेद, छोनिया के खिलाफ केस दर्ज कराया था जिसमें उसने बताया कि आरोपी फैजी ने उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।

इससे पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता ने शादी करने के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने इन्कार कर दिया। पीड़िता आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कही तो फैजी शादी के लिए तैयार हो गया था। दोनों पक्षों की मौजूदगी में 15 मई 2022 को शादी करने की बात तय गई लेकिन फैजी और उसके परिजन बरात लेकर नहीं गए। 
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पीड़िता और उसके पिता आरोपी के घर पहुंचे तो फैजी घर से गायब था। पूछताछ करने पर आरोपी फैजी के परिजन इंतेजाम अली, रुमान, इरम, जावेद और छोनिया ने उनके साथ मारपीट की धमकी देकर घर से भगा दिए। पुलिस ने आरोपी फैजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस की ओर से 23 मार्च 2023 को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय घनेंद्र कुमार की अदालत में चली। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैजी को दुष्कर्म में दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनाई है जबकि 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने आदेश दिए हैं कि जुर्माने की धनराशि से आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। इस मामले में आरोपी बनाए गए बाकी पांच आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया है।

दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को तीन साल की सजा
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट घनेंद्र कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी पवन को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

कटघर क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने 13 मई 2017 को बसंत विहार पीतल बस्ती निवासी पवन के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में अदालत ने पवन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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जानलेवा हमले में दोषी को सात साल की सजा
एडीजे-2 कृष्ण कुमार की अदालत ने पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मामले में जहीर उर्फ काला को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुगलपुरा थाना क्षेत्र के वारसी नगर निवासी अमान ने केस दर्ज कराया था।

जिसमें उसने बताया कि 26 अगस्त 2018 की रात शानू की दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान वहां वारसी नगर निवासी जहीर उर्फ काला और रईस उर्फ बबलू आ गए। आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला किया। इस मामले की सुनवाई एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत में चली।

अदालत ने फहीर उर्फ काला को जानलेवा हमले में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है जबकि एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दूसरे आरोपी रईस को धमकी देने का दोषी करार देते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना जमा न करने पर दो दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 
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