एमडीए के उपाध्यक्ष शैलेष कुमार सिंह के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने जवाहर नगर, लोदीपुर रोड पर सोमवार को पहुंची। यहां इरफान अली ने करीब 30 बीघा भूमि पर अवैध ढंग से प्लॉटिंग की थी। प्रवर्तन टीम ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था। इसी आधार पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है।
बगैर नक्शा पास कराए निर्माण करने पर प्राधिकरण कभी भी ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। अवैध ढंग से प्लाटिंग करने पर ऐसे भूखंड को अवैध माना जाएगा। ऐसे भूखंडों पर कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। इस कार्रवाई में प्राधिकरण के सहायक अभियंता केके शुक्ला, अवर अभियंता मनोज सिंह एवं प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ मझोला थाने की पुलिस फोर्स मौजूद रही।