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अब फूड लाइसेंस के बिना नहीं बेच सकेंगे शराब व सब्जी

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मुरादाबाद। अब शराब हो या फल सब्जी, उनकी बिक्री के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता परक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें, इसके लिए शासन की ओर से निर्णय लिया गया है। 12 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर लाइसेंस बनवाना होगा।
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अभी तक परचून की दुकान होटल व रेस्टोरेंट ही खाद्य विभाग से लाइसेंस बनवाते थे। अन्य खाद्य पदार्थों को इस श्रेणी से बाहर रखा गया था। शासन ने अब सब्जी-फल विक्रेता, शराब की दुकान, सस्ते गल्ले की दुकान, राइस मिल, किराना दुकानदार, दलिया फैक्ट्री को भी पंजीकरण की श्रेणी में शामिल कर लिया है। विभाग सभी शहरों व कस्बों में जगह-जगह शिविर लगाकर कारोबारी व व्यापारियों को जागरूक करेगा और उनका पंजीकरण कराएगा। ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता परक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके।
- अब खाद्य कारोबारियों का लाइसेंस अथवा पंजीकरण कराया जाएगा। शासन ने पंजीकरण का दायरा बढ़ा दिया है। शिविर लगाकर व्यापारियों को जोड़ा जाएगा। ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता परक खाद्य पदार्थ मिल सके।
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- बिनोद कुमार सिंह, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग।
पाकबड़ा में लगाया शिविर
मुरादाबाद। एफएसएसडीए की टीम ने सोमवार को पाकबड़ा में शिविर लगाया। टीम में 120 कारोबारियों के लाइसेंस व 70 व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराया। टीम में एफएसओ मुकेश वर्मा, जगदम्बा प्रसाद, बृजेश कुमार वर्मा आदि रहे।
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