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महिला की हत्या में पति को आजीवन कारावास

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मुरादाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तेरह) नीतू यादव की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने दहेज हत्या में पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और सास ससुर को दस- दस साल की कैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रंजीत सिंह राठौर ने बताया कि गुड्डूू पुत्र हजारी निवासी शेरुआ धर्मपुर थाना सिविल लाइंस ने अपनी बहन रजनी की शादी गुड्डूू पुत्र तेज पाल निवासी मनकरा थाना मूंढापांडे के साथ की थी। गुड्डूू ने 12 मई 2016 को मूंढापांडे थाने में अपने बहनोई गुड्डू, के पिता तेजपाल, मां माया देवी, हुकुम सिंह, राज कुमार, अमित, रूमन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि आरोपियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर रजनी की गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने इस मामले में पति गुड्डूू, ससुर तेज पाल और सास माया देवी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे तेरह नीतू यादव की अदालत में चली। सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रंजीत सिंह राठौर ने पक्ष रखा और मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने, गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्ष्य व समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुलजिम गुड्डू, तेज पाल और माया देवी को दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी गुड्डू को उम्रकैद और 24 हजार का जुर्माना व तेज पाल और माया देवी को दस दस साल की कैद व चौदह चौदह हजार का जुर्माना लगाया है।
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