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Moradabad News: हाउस टैक्स की छूट 30 नवंबर तक बढ़ाई गई

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मुरादाबाद। नगर आयुक्त ने हाउस टैक्स, जलकर और सीवर कर की 15 प्रतिशत छूट सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। उपभोक्ता ऑनलाइन, कैंप या क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से अपना कर जमा कर सकते हैं।
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मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के गृहकर, जलकर एवं सीवर कर का भुगतान करने के लिए 15 प्रतिशत की छूट देने की समय सीमा पहले 31 अक्तूबर निर्धारित थी। कुछ लोगों के अनुरोध पर नगर आयुक्त ने उक्त छूट की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। नगर निगम के अधिकारियों ने सभी भवन स्वामियों से गृहकर, जल कर एवं सीवर कर के संपूर्ण देयों के लिए निगम के ऑनलाइन माध्यम, गृहकर काउंटर, क्षेत्रीय कार्यालय या संबंधित कैंपों में नवंबर तक भुगतान करने की अपील की है। भुगतान करने पर 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। ब्यूरो
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