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Moradabad News: ब्याज माफी योजना से मंडल के पांच हजार कारोबारियों को मिलेगा लाभ

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मुरादाबाद। प्रदेश सरकार द्वारा जारी ब्याज माफी योजना -2026 के तहत कारोबारियों को पुराना बकाया देने पर अर्थदंड में सौ प्रतिशत तक और ब्याज में भी छूट मिलेगी। मंडल के करीब पांच हजार कारोबारियों पर पुराना बकाया चल रहा है।
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प्रदेश सरकार ने पुराने टैक्स बकायों से परेशान व्यापारियों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के निर्धारित आदेशों के तहत बकाये पर लगने वाले ब्याज और अर्थदंड में छूट दी जाएगी। यह योजना शासनादेश जारी होने की तारीख से तीन महीने तक लागू रहेगी। योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का बकाया जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी होगी। 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक बकाया जमा करने पर 10 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा और 90 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। एक करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक जमा करने पर 75 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। 5 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने पर 50 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश व्यापार कर वैट, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन एवं पणकर और केबल टेलीविजन नेटवर्क से संबंधित पुराने बकायेदारों को लाभ मिल सकेगा। जिन व्यापारियों ने पहले ही मूल बकाये की पूरी या कुछ राशि जमा कर दी है, वे भी योजना की शर्तों के अनुसार लाभ ले सकेंगे। न्यायालय में लंबित या पहले से तय मामलों से संबंधित बकायों पर भी योजना के तहत राहत मिल सकती है। हालांकि, लंबित मुकदमे वाले व्यापारियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार मुकदमा वापस लेने से संबंधित प्रमाणपत्र और शपथपत्र देना होगा। इस योजना में सिर्फ बकाया जमा न करने के कारण लगाया गया अर्थदंड माफ होगा। अन्य प्रकार के अर्थदंड पर यह छूट लागू नहीं होगी। योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को पहले बकाया मूलधन, ब्याज और अर्थदंड की गणना कर निर्धारित राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस बारे में अपर आयुक्त ग्रेड -1 अशोक कुमार सिंह का कहना है कि इस योजना से मंडल के पांच हजार कारोबारी लाभान्वित होंगे। विभागीय अधिकारी आवेदन और जमा राशि का सत्यापन करेंगे। यदि आवेदन में कोई गलती मिलती है, तो व्यापारी को पोर्टल के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी और गलती सुधारने का अवसर मिलेगा।
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