मुरादाबाद। थाना कांठ क्षेत्र के पांच गैंगस्टरों को अदालत ने चार-चार साल की सजा के साथ-साथ प्रत्येक पर बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना कांठ में वर्ष 2016 में तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था कि अशोक यादव, हरीश उर्फ बबलू, राकेश यादव, चमन सिंह, जयद्रथ, नागेंद्र एवं नीटू उर्फ जोगेंद्र के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। जिनके ऊपर अन्य संगीन अपराध भी दर्ज हैं। मुकदमे की विवेचना करने के बाद विवेचक ने चार्जशीट एडीजे-पांच पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में पेश की। जिसमें आरोपी राकेश यादव और नागेंद्र के खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई। आरोपियों का कथन था कि उन्हें मुकदमे में झूठा फंसाया गया है।
वहीं विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने सरकार की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि आरोपी संगीन घटनाओं में लिप्त हैं और क्षेत्र में आरोपियों का आतंक फैला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आरोपियों को समाज के साथ रहना गलत होगा और आम जनता को इनसे भय मुक्त किया जाना न्याय की दृष्टि से सही रहेगा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अशोक यादव, हरीश उर्फ बबलू चमन सिंह, जयद्रथ और नीटू उर्फ जोगेंद्र को दोषी करार दिया। पांचों आरोपियों को चार-चार साल के कठोर कारावास के साथ-साथ प्रत्येक पर बीस-बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं राकेश यादव और नागेंद्र के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण उन्हें दोष मुक्त किया गया है।