मुरादाबाद। असालतपुरा के सात चमड़ा गोदामों पर नमक का प्रयोग कर जानवरों की खाल संरक्षित करने के मामले में मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने सात गोदाम मालिकों पर नौ करोड़ 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें से हरेक गोदाम पर एक करोड़ 36 लाख 87 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक सप्ताह के अंदर जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
मुख्य पर्यावरण अधिकारी अमित चंद्रा द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार स्टार हाइड कंपनी चमड़ा गोदाम रोड, आइडियल एसएस हाइड्स (प्रथम इकाई) चमड़ा चौराहा, एमडी हाइड ट्रेडर्स चमड़ा चौराहा, आइडियल एसएस हाइड्स (द्वितीय इकाई) मोहल्ला असालतपुरा पुलिस चौकी, आइडियल एसएस हाइड्स (तृतीय इकाई) चमड़ा चौराहा, मुरादाबाद हाइड चमड़ा चौराहा, राजा पुत्र मुन्नन चमड़ा गोदाम रोड पर आवासीय क्षेत्र में जानवरों की खाल को नमक का प्रयोग कर संरक्षित कर भंडारण किया जाता है। 30 अक्तूबर 2019 को विभागीय टीम ने निरीक्षण किया तो पूरे इलाके में दुर्गंध फैली मिली। गोदामों में जनित साल्ट और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदंड लगाया गया है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन से सभी औद्योगिक इकाईयों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने और बिजली - पानी कनेक्शन काटने का अनुरोध किया जाएगा।