जिला निर्वाचन अधिकार ने बताया कि मतदान और मतगणना के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। निर्वाचन के दौरान लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले यानी सोमवार को शाम पांच बजे से 29 नवंबर को मतदान खत्म होने तक शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा।
इसी तरह मतगणना के शुरू होने से पहले रात को बारह बजे से ही शराब की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। शराब की दुकानें मतगणना समाप्त होने के बाद ही खुलेंगी।
आयोग के प्रेक्षक पहुंचे, देखीं व्यवस्थाएं
नगर निकाय चुनाव के लिए आयोग की ओर से नियुक्त किए गए प्रेक्षक वरिष्ठ आईएएस सुधीर महादेव बोवड़े रविवार को यहां पहुंच गए। प्रेक्षक को सर्किट हाउस में प्रथम तल पर यमुना कक्ष में ठहराया गया है। मतदान प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सीधी सूचना प्रेक्षक को दी जा सकती है।
प्रेक्षक से फोन (0591-2485011) पर भी संपर्क किया जा सकता है। मुरादाबाद पहुंचने के बाद उन्हाेंने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए।