बिजली उपभोक्ताओं को अगर सरचार्ज का लाभ उठाना तो वह जल्द ही बिल जमा कर दें। सरकार ने उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखने के साथ ही बिल जमा करने की अंतिम तारीख भी घोषित कर दी है। किसानों के नलकूप बिलों को चार किश्तों में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर अंशुल गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने बिजली सुधार के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में बिजली सुधार के साथ ही उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। इसी के तहत प्रदेश में अंतिम बार अधिभार आम माफी योजना शुरू की गई है।
जिसे ‘सक्रिय’नाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद में बिजली उपभोक्ताओं पर करीब 400 करोड़ रुपये का सरचार्ज का बकाया है। उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा गया है। ये योजना 15 अप्रैल से शुरू की गई है।
शहरी घेरलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान और शहरी निजी नलकूप के उपभोक्ता अपना बिजली पंद्रह अप्रैल से 45 दिन के भीतर जमा कर 100 प्रतिशत सरचार्ज का लाभ उठा सकते हैं। जबकि ग्रामीण घरेलू, वाणिज्यिक और निजी नलकूप ग्रामीण को 60 दिन में बिजली जमा करने की छूट दी गई है।
जबकि लघु और मध्यम उद्योग में 50 प्रतिशत सरचार्ज की छूट के साथ ही 30 दिन में बिल जमा करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट के साथ किस्तों में बिल जमा कर सकते हैं।
पहली किश्त बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत 15 मई 2017 से पहले जमा करनी होगी। दूसरी किश्त में एक तिहाई 15 अगस्त, तीसरी किश्त में शेष धनराशि का एक तिहाई 15 अक्तूबर तक जमा करनी होगी।
जबकि अंतिम किश्त 15 दिसंबर से पहले तक जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए भी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें लापरवाही सामने आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।