मुरादाबाद। मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बरवालान में निर्यातक मो. अथर पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने दिल्ली निवासी फाहद फारुकी और उसके पिता नदीम फारुकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता-पुत्र निर्यातक मो. अथर के साले और ससुर हैं। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
बरवालान मोहल्ला निवासी मो. अथर ने तीन सितंबर 2024 को मुगलपुरा थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि दो सितंबर 2024 को वह अपने घर में मौजूद थे। इसी दौरान वहां दिल्ली के शाहदरा के जगतपुरी थाना क्षेत्र के ब्रजपुरी निवासी फाहद फारुकी और उसके पिता नदीम फारुखी पहुंच गए। उन्होंने आते ही हमला बोल दिया जिसमें निर्यातक के दांत टूट गए। इसके बाद हमलावर धमकी देकर चले गए। इस मामले की विवेचना सिविल लाइंस थाने में ट्रांसफर कर दी गई थी।
बृहस्पतिवार की सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने दिल्ली में दबिश देकर पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी पिता-पुत्र ने अपने अधिवक्ता अभिषेक शर्मा के जरिए जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इसमें आरोपी की ओर से बताया गया कि मो. अथर से उनकी बेटी फिदा फारुकी की 11 नवंबर 2021 को शादी हुई थी। शादी के बाद फिदा को दहेज के लिए परेशान किया गया। इस मामले में मो. अथर के खिलाफ दिल्ली के शाहदरा के गांधी नगर में केस दर्ज किया गया है। उस केस की रंजिश में ही हमारे खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।