सिविल लाइंस में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एडीजे आठ एमपी सिंह की अदालत ने मुलजिम को दोषी करार देते इुए दस साल की कैद की सजा सुनाई, जबकि 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सिविल लाइंस थाने में आरोपी अनिल उर्फ अन्नू निवासी नानकार की मिलक थाना कुंदरकी के खिलाफ एक किशोरी से दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। इस मामले की तफ्तीश पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई एडीजे आठ एमपी सिंह की अदालत में चली। सरकार की ओर से एडीजीसी एमपी सिंह ने पक्ष रखा और मुलजिम अनिल को कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दस साल की सजा और 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की रकम जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में एसएसपी ने पैरवी सेल टीम को पांच हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।