पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेरह इंतखाब आलम की अदालत ने मुलजिम पति को दोषी ठहराते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
बरेली के बिहारीपुर निवासी सुधीर शर्मा ने अपनी बेटी कंचन शर्मा की शादी सोलह जनवरी 2005 को चंदौसी के रामनौवी मोहल्ला निवासी दीपक शर्मा के साथ की थी। चार दिसंबर 2013 को कंचन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ चंदौसी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कंचन के पिता ने पुलिस को बताया था कि पति आए दिन उसे दहेज के लिए परेशान करता था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे तेरह इंतखाब आलम की अदालत में चली। सरकार की ओर से एडीजीसी रंजीत सिंह राठौर ने पक्ष रखा और मुलजिम को कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दीं। आठ लोगों की गवाही हुई। सरकार ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद मुलजिम को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई, जबकि तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि अर्थदंड की धनराशि से आधी रकम वादी को दी जाएगी।