अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नौ) मित्रपाल सिंह की अदालत ने पत्नी की हत्या के मुलजिम पति अमित को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शराब पीने के विरोध में अमित उर्फ नन्हें ने गला दबाकर अपनी पत्नी नीतू की हत्या कर दी थी।
पाकबड़ा के माता की मिलक निवासी अमित उर्फ नन्हें ने नीतू से प्रेम विवाह किया था। अमित शराब पीकर घर में झगड़ा करता था। पत्नी के विरोध करने पर13 मार्च 2016 को अमित ने नीतू की गला दबाकर हत्या कर दी थी। नीतू के पिता विजय पाल ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद पति के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नौ मित्र पाल सिंह की अदालत में चली। सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी सिंह ने पक्ष रखा और मुलजिम अमित उर्फ नन्हें को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम अमित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा चालीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अदालत ने आदेश दिए हैं कि अर्थदंड की धनराशि में से 35 हजार रुपये केस के वादी और बच्चों की देखभाल कर रहे नीतू के पिता विजय पाल को दिए जाएं।