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Moradabad News: दो बेटियों की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास, पत्नी से विवाद में खौफनाक वारदात को दिया था अंजाम

Mon, 23 May 2022 09:39 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद

सार

संभल के नखासा थाना क्षेत्र में बारह साल पहले उवैश ने अपनी दो बेटियों का कत्ल किया था। अदालत ने मामले में उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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संभल में बारह साल पहले अपनी दो बेटियों की हत्या करने वाले पिता को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने पत्नी से हुए विवाद के बाद इस जघन्य घटना को अंजाम दिया था।  

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संभल जनपद के नखासा थाना क्षेत्र के गुलजार नगर राय शक्ति निवासी मोहम्मद अकबर पुत्र रजा हसन ने 14 अप्रैल 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसकी बहन नईमा बेगम का निकाह करीब तेरह साल पहले उवैश पुत्र रफीक निवासी इमरदास सराय थाना नखासा के साथ हुआ था। निकाह के कुछ साल बाद से ही उवैश और नईमा बेगम के बीच विवाद होने लगा था। जिसे लेकर मुकदमे बाजी शुरू हो गई थी। जिसके बाद नईमा बेगम अपनी बेटियों और बेटे को साथ लेकर मायके में आकर रहने लगी थी। इस दौरान ऊवैश बेटे को लेकर अपने घर चला गया था। जबकि दोनों बेटियों अतूफा (10) और अदीवा (6) नईमा के साथ अपने मामा के घर में रहने लगीं थीं।

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14 अप्रैल की दोपहर आरोपी उवैश अपने साले मोहम्मद अबकर के घर आया और छोटी बेटी को जबरदस्ती अपने घर ले गया। जिसे कमरे में बंद कर उसका गला चाकू से रेत दिया। अपनी छोटी बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी पिता फिर मोहम्मद अकबर के घर गया। घर के बाहर खेल रही बड़ी बेटी अतूफा की भी उसने हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। केस की तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ग्यारह) मोहित शर्मा की अदालत में चली। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मधु रानी एवं समर्थ शुक्ला ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी ऊवैश को दोनों नाबालिग पुत्रियों की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।
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