14 अप्रैल की दोपहर आरोपी उवैश अपने साले मोहम्मद अबकर के घर आया और छोटी बेटी को जबरदस्ती अपने घर ले गया। जिसे कमरे में बंद कर उसका गला चाकू से रेत दिया। अपनी छोटी बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी पिता फिर मोहम्मद अकबर के घर गया। घर के बाहर खेल रही बड़ी बेटी अतूफा की भी उसने हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। केस की तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ग्यारह) मोहित शर्मा की अदालत में चली। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मधु रानी एवं समर्थ शुक्ला ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी ऊवैश को दोनों नाबालिग पुत्रियों की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।