अगर इसके बाद भी आजम खां, डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट धारा 83 के तहत कुर्की का नोटिस जारी कर सकती है। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने धारा 82 के तहत नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।