ठाकुरद्वारा। न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सोमवार को तमंचे के साथ गिरफ्तार इस्तकार को जमानत दे दी है। फरीदनगर निवासी इस्तकार को पुलिस ने शुक्रवार को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में एसएसपी और मेडिकल रिपोर्ट में भिन्नता होने के कारण सीएमओ से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
पुलिस ने उस पर पहले से गोकशी के मुकदमे होने का आरोप लगाया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में इस्तकार के अधिवक्ता ने पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया था। जिस पर कोर्ट ने इस्तकार का री-मेडिकल कराया था। पुलिस पर इस्तकार के बहनोई और भांजे को भी पीटने का आरोप लगाया गया। जिस पर कोर्ट ने दोनों का भी मेडिकल सरकारी अस्पताल में कराया था। इस्तकार को जेल भेज दिया गया था, कोर्ट ने इस्तकार के री-मेडिकल को देखने के बाद इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस पर आरोप है कि उसने उसे गांव से उठाया था और रानी नांगल पुलिस चौकी पर ले जाकर उसे बेरहमी से पीटा था। कोर्ट ने इस प्रकरण की जांच रिपोर्ट एक दिसंबर को तलब की थी। सोमवार को सीओ रिपोर्ट लेकर कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने इस्तकार के जमानत के प्रार्थना पत्र को सुना। सुनने के बाद कोर्ट ने जेल में बंद इस्तकार को जमानत दे दी है।