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Moradabad News: किशोरी को बालिग दर्शाने में विवेचक समेत 6 पर केस

Thu, 26 Jun 2025 01:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
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अमरोहा।
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फर्जी टीसी बनाकर किशोरी को बालिग दर्शाते हुए उसे आरोपियों के सुपुर्द करने के मामले में विवेचक, निजी स्कूल के प्रबंधक-प्रधानाचार्या समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपियों में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला युवक और उसके माता-पिता भी शामिल हैं।
यह मामला सैदनगली थानाक्षेत्र के एक गांव का है। टीसी में किशोरी को बालिग दिखाकर विवेचक ने ही उसे आरोपियों के सुपुर्द कर दिया गया था। सैदनगली क्षेत्र के एक गांव निवासी दिवंगत किसान की पत्नी का आरोप है कि क्षेत्र के ही सब्दलपुर की मढैयां निवासी आकाश, उसके पिता ब्रह्मपाल व मां अर्चना ने 26 जनवरी 2025 को उसकी नाबालिग बेटी को गायब कर दिया। महिला ने आरोपियों पर बेटी का बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया था। मामले में महिला ने सैदनगली थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपा था। 26 फरवरी 2025 को एसपी के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
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मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुनील कुमार शर्मा ने की थी। आरोप है कि विवेचक सुनील कुमार शर्मा आरोपियों से हमसाज हो गए। विवेचक ने आरोपी आकाश, उसके पिता ब्रह्मपाल व मां अर्चना से किशोरी की फर्जी टीसी लाने की सलाह दी। इसके बाद आरोपी व उसके माता-पिता ने नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के गांधी जूनियर हाई स्कूल पीलाकुंड हाफिजपुर के प्रबंधक और प्रधानाचार्य से फर्जी-कूटरचित टीसी बनाई, जिसमें किशोरी की जन्मतिथि एक जनवरी 2006 अंकित कराकर विवेचक सुनील कुमार शर्मा को सौंप दी थी।
वहीं, किशोरी की मां ने सीताराम इंटर कॉलेज शब्दलपुर शर्की की टीसी दी थी, जिसमें उसकी बेटी की जन्मतिथि दो दिसंबर 2008 अंकित थी। हालांकि, विवेचक सुनील शर्मा ने आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए दोनों टीसी के संबंध में जांच नहीं की और किशोरी को असली व फर्जी टीसी के साथ बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर दिया।
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कार्रवाई न होने पर ली थी कोर्ट की शरण
बाल कल्याण समिति के संबंधित पदाधिकारी ने दरोगा की रिपोर्ट के आधार पर किशोरी को बालिग घोषित कर दिया। इसके बाद सैदनगली पुलिस ने छह फरवरी 2025 को किशोरी को आरोपी आकाश और उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया। साथ ही विवेचक ने अंतिम रिपोर्ट लगाकर मुकदमे को समाप्त कर दिया। मामले में किशोरी की मां ने पुलिस के अफसरों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा, उन्होंने कोर्ट की शरण ली। मामले कोगंभीरता से लेकर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने आरोपी आकाश, उसके पिता ब्रह्मपाल सिंह, माता अर्चना, गांधी जूनियर हाईस्कूल पीलाकुंड हाफिजपुर के प्रबंधक, प्रधानाचार्य रेखा गुप्ता और विवेचक सुनील कुमार शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
- मामले में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - अवधभान भदोरिया, सीओ
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