ऐसे करें आवेदन
सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिए http://indiancitizenshiponline.nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें आवेदकों को बताना होगा कि वह भारत कब आए। नागरिकता के लिए 29 दस्तावेजों की जरूरत होगी। इनमें से आवेदकों को नौ दस्तावेजों से साबित करना होगा कि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिक हैं। बाकी के 20 दस्तावेज बताएंगे कि आवेदक किस तारीख को भारत में प्रवेश किया है।
इन्हें मिलेगी नागरिकता
31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सीएए के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले युवक-युवतियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आवेदकों को ईमेल व एसएमएस के माध्यम से तारीक और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। - अमित दत्त, प्रवर अधीक्षक और सीएए के मुरादाबाद के जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष