मुरादाबाद। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत सोलर पंप की बुकिंग के लिए खोला गया विभागीय पोर्टल 15 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगा। किसानों को इससे पहले ही कृषि विभाग की वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। अनुदान पर सोलर पंप लेने के लिए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5000 रुपये बतौर टोकन मनी ऑनलाइन जमा करने होंगे। पोर्टल पर जनपदवार 02 एचपी व 03 एचपी का लक्ष्य सम्मिलित रूप से प्रदर्शित किया गया है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार सोलर पंप का चयन कर करते हैं। 2 एचपी के लिए4 इंच, 3 व 5 एचपी के लिए 6 इंच तथा 7.5 व 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। ये बोरिंग किसान की स्वयं की होनी चाहिए। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी की राशि जब्त कर ली जाएगी, साथ ही आवेदन निरस्त हो जाएगा। बुकिंग के बाद यदि लक्ष्य से कम बुकिंग हुई तो किसानों का चयन स्वत: कंफर्म हो जाएगा लेकिन लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने पर किसानों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष ई-लाटरी के माध्यम से होगा। बुकिंग कंफर्म होने की सूचना किसान को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। सोलर पंप पर 60 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा और 40 प्रतिशत अंश किसान को मिलाना होगा।
उप कृषि निदेशक ने जरूरतमंद किसानों का आह्वान किया कि वह अंतिम तिथि का प्रतीक्षा किए बिना तत्काल सोलर पंप का बुकिंग कर लें। किसी भी फर्जी काल पर अपना ओटीपी न बताए और किसी के झांसे में आकर नगद धनराशि किसी को न दें।
कहां कितने एचपी का पंप रहेगा उपयुक्त
- 22 फीट तक 2 एचपी सरफेस पंप, 50 फीट तक 02 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 03 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 05 एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर के लिए 7.5 एचपी और 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होते है।