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सेक्स रैकेट मामले में आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज

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मुरादाबाद। सेक्स रैकेट मामले में आरोपी महिला की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।
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चार माह पहले मझोला थाने की पुलिस को क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की लावारिस हालत में घूमते हुए मिली थी। जिसे चाइल्ड लाइन की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। यहां पूछताछ में लड़की ने आपबीती सुनाई थी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी उसे दिल्ली से लेकर यहां आए और देह व्यापार कराया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और जांच पड़ताल की। जांच में खिलौना व्यापारी विजय छावड़ा का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने आरोपी विजय और समेत अन्य को आरोपियों को गिरफ्तार कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। पुलिस ने दावा किया था कि इस प्रकरण में शामिल दिल्ली निवासी महिला आरोपी शन्नो मुख्य आरोपी तारिक दास उर्फ राणा शेख की सहयोगी है। शन्नो ने अपने अधिवक्ता की ओर से अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी।
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गुरुवार को आरोपी महिला के जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष पॉक्सो एक्ट डॉक्टर केशव गोयल की अदालत में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा एवं मनोज गुप्ता ने बताया कि महिला आरोपी शन्नो की ओर से बचाव में कहा गया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा एवं मनोज गुप्ता ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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