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शुल्क जमा न करने पर निलंबित होगी सदस्यता : माथुर

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बिलारी। तहसील बार एसोसिएशन बिलारी की सामान्य सभा की मासिक बैठक में संगठन हित में कई फैसले लिए गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि निर्धारित समय में सदस्यता शुल्क जमा न करने वाले वकीलों की सदस्यता निलंबित होगी। वहीं, संगठन विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बार एसोसिएशन के सभा कक्ष में शनिवार को आयोजित बैठक में पहले बार एसोसिएशन एल्डर कमेटी के चेयरमैन हाजी कमाल अकबर एडवोकेट ने उस पत्र पर चर्चा की, जिसमें बार के एक सदस्य पर एसडीएम की कोर्ट में नियम विरुद्ध तरीके से वकालतनामा लगाने व पैरवी करने का आरोप लगा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान सरन माथुर ने कहा कि वर्तमान वर्ष खत्म होने में एक माह शेष है। लेकिन, कई वकीलों ने बीते दो-दो वर्षों का सदस्यता शुल्क जमा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि समय पर शुल्क न जमा करने पर वकीलों की सदस्यता निलंबित की जाएगी।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए तहसील बार एसोसिएशन की दस सदस्यीय अनुशासन समिति बनाई गई। समिति में बार अध्यक्ष भगवान सरन माथुर व सचिव अनोद कुमार सिंह के अलावा विनय कुमार सिंह, नबाव हुसैन, परमजीत सिंह, जबर सिंह, तेजप्रताप सिंह चौहान, यशवंत सिंह सैनी, विक्रांत कुमार व पूर्व अध्यक्ष ए हुसैन को शामिल किया है। बैठक में तय किया कि ग्राम न्यायालय बिलारी में थाना मैनाठेर, सोनकपुर और कुंदरकी के मुकदमों की सुनवाई कराने के लिए बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल जल्द जनपद न्यायाधीश से मिलेगा।
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