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नशीली दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक की जमानत अर्जी खारिज

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मुरादाबाद। मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाइयां बेचने के आरोप में जेल भेजे गए मेडिकल स्टोर संचालक की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। उसने अपने अधिवक्ता के जरिये अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।
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मझोला थाने की पुलिस ने 29 अप्रैल 2022 को मझोला के ढक्का तिराहे के पास चेकिंग के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक अरुण कुमार शर्मा से नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 480 कैप्सूल और 106 इंजेक्शन समेत अन्य दवाइयां बरामद की थीं। उस समय पुलिस के मांगने पर अरुण कुमार शर्मा मेडिकल स्टोर का वैध लाइसेंस नहीं पेश कर सका था। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में आरोपी अरुण कुमार शर्मा के वकील की ओर से विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई। जिसमें आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है, वह मेडिकल स्टोर संचालक है। विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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