शादी करने और धर्म परिवर्तन के नहीं सबूत
पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवती क्रिश्चियन समाज से ताल्लुक रखती है। उसने आदिल पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। लेकिन, जांच में सामने आया है कि वह आदिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसके साथ शादी भी नहीं की थी। अगर ऐसा होता तो निकाहनामा होना चाहिए था। पीड़िता के पास निकाह और धर्म परिवर्तन कराने जैसा कोई सबूत नहीं हैं।
पीड़िता के बयान और मेडिकल कराने में जुटी पुलिस
दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाली पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस उसका मेडिकल और बयान दर्ज कराने की तैयारी में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमे में धाराएं घट और बढ़ सकती हैं। साथ ही उसके बयानों के आधार पर साक्ष्य मजबूत होंगे।