पीड़िता ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया कि आरोपी आमिर खान उर्फ यासीन ने उससे फोन के जरिए दोस्ती कर ली थी। आरोपी ने उससे बताया कि वह हिंदू और उसका नाम राजा है। पीड़िता ने आरोपी की बातों पर विश्वास कर लिया और उससे बातचीत करने लगी। एक दिन आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और कई जगह उसे किराये के मकान में रखा और शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने टालमटोल कर दिया।
आरोपी से पीड़िता को एक बेटा और एक बेटी है लेकिन आरोपी ने शादी नहीं की। आरोपी उसे हिमाचल प्रदेश के बद्दी ले गया। यहां पीड़िता को पता चला कि आरोपी राजा मुस्लिम है और उसका असली नाम आमिर खान उर्फ यासीन है। पीड़िता ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने मारपीट शुरू कर दी। उनसे देह व्यापार कराने की कोशिश की। पीड़िता पर उसने धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया।
13 अगस्त को आरोपी आमिर खान, उसके पिता बाबूशाह, मां सितारा और बहन हिना ने उसके साथ मारपीट की। किसी तरह पीड़िता आरोपियों के चंगुल से छूट कर अपने घर पहुंची और अपना इलाज कराया।
एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मझोला थाने में रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के गदमरपट्टी टीका सिंह गांव निवासी आरोपी आमिर खान, उसके पिता बाबूशाह, मां सितारा और बहन हिना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें शादी का झांसा देकर यौन शोषण, मारपीट, जान से धमकी देना और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है।