जीवन बीमा कराने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मृतक के परिजनो को क्लेम ना देने पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी के ऊपर आठ लाख रूपये का जुर्माना ठोंका है साथ ही आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम के साथ तीन हजार रूपये दो माह में पीड़ित को अदा करे। ग्राम कमालपुर फतेहाबाद बिलारी निवासी भगवान दास ने अपने पुत्र मुकेश का जीवन बीमा बजाज एलाइंस लाईफ इंश्योरेंस कंपनी से 2004 में कराया था जिसमें भगवान दास नामिनी थे।
मुकेश की तबियत खराब हो जाने के कारण 2014 में उसकी मौत हो गई। इस दौरान भगवान दास लगातार किस्ते अदा करते रहे। मुकेश की मौत के बाद क्लेम के लिये आवेदन किया गया। किन्तु कंपनी द्वारा क्लेम को खारिज कर दिया गया। जिसकी शिकायत भगवानदास ने उपभोक्ता फोरम प्रथम में की। जहां कंपनी ने बीमा किया जाना स्वीकार किया साथ ही जवाब में कहा कि मुकेश की मृत्यु जहर खाने से हूई है।
जबकी कंपनी स्वाभाविक मौत को ही आधार मानकर क्लेम करती है। लेकिन कंपनी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि मुकेश की मृत्यु जहर खाने से हुई हो। फोरम के अध्यक्ष लियाकत अली एवं सदस्य मंजू श्रीवास्तव ने दोनो पक्षों को सुना और कं पनी को दोषी मानते हुये आठ लाख रूपये के साथ साथ तीन हजार रूपये वाद व्यय के रूप में वादी को दो माह में देने का आदेश सुनाया है।