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आनलाइन टैक्स जमा कराने पर मिलेगी छूट

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मुरादाबाद।
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नगर निगम ने आनलाइन टैक्स जमा कराने का सिस्टम मंगलवार से शुरू कर दिया। दोपहर से टैक्स जमा होना शुरू हो गया। ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर निगम छूट भी देगा। जल्द ही इसका मोबाइल एप भी चालू कर दिया जाएगा।
मंगलवार दोपहर पीली कोठी स्थित नगर आयुक्त कार्यालय के सभागार में आनलाइन टैक्स प्रक्रिया की शुरूआत मेयर और नगर आयुक्त ने की। इस मौके पर मेयर ने कहा कि शहर के विकास के लिए टैक्स वसूली बढ़ाना प्राथमिकता है। टैक्स बढ़ाने की बजाय उसकी वसूली बढ़ाई जा रही है। स्मार्ट सिटी में शामिल होने और शहर की सफाई के लिए बड़ी धनराशि चाहिए। आनलाइन प्रक्रिया से अब ज्यादा टैक्स जमा हो सकेगा। इस मौके पर उप नोडल अधिकारी टीएन मिश्रा ने नई प्रक्रिया के लाभ गिनाए। आईटी हेड अनुज अंबानी ने पूरी प्रक्रिया संभाली। आनलाइन प्रक्रिया की प्रस्तुति यूपी डेस्को के प्रतिनिधि जेपी अग्रवाल ने दी।
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एक्सपोर्टर से मांगे साठ करोड़
मेयर विनोद अग्रवाल ने कार्यक्रम में मौजूद एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सदस्यों से कहा कि महानगर से छह हजार करोड़ का निर्यात होता है। नगर निगम को उसमें से 0.1 फीसदी का सहयोग दे दीजिए। इससे महानगर का विकास आसान हो जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में महानगर में कुल नौ करोड़ का टैक्स आया है, जबकि सफाई पर हर महीने नौ करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

प्रत्येक वार्ड में लगेंगे कैंप
आनलाइन टैक्स जमा कराने और इसकी जानकारी देने के लिए नगर निगम प्रत्येक वार्ड में कैंप लगाएगा। इसकी जिम्मेदारी पार्षदों को सौंपी गई है।

एक्सपोर्टर की एडवांस टैक्स जमा कराने की मांग
कार्यक्रम के दौरान मौजूद एक्सपोर्टर ने नगर आयुक्त से दो-तीन साल का एडवांस टैक्स जमा कराने और छूट देने की मांग की। फिलहाल इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर आयुक्त ने उनको सहृदयता से विचार करने का भरोसा दिया।

महापौर ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा तो भड़के कांग्रेस पार्षद
अपने संबोधन में महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि जो पचास साल से नहीं हो सका, वह अब किया जा रहा है। महानगर की पचास साल की गंदगी साफ हो रही है। इस पर कांग्रेस पार्षद नदीम ने विरोध करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि विकास का दमखम नहीं था तो स्मार्ट सिटी क्यों कराया? उनको नगर आयुक्त ने समझाकर शांत किया।
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ऐसे जमा करें आनलाइन टैक्स -
- गूगल पर नगर निगम मुरादाबाद डाट इन या टैक्स डाट आनलाइनएमएनएन डाट इन पर विजिट करें।
- पे आनलाइन टैक्स पर क्लिक करें।
- मकान मालिक का नाम, मकान नंबर, नगर निगम से आवंटित पिन नंबर या पुराना आईडी नंबर बाक्स में भरकर सर्च का बटन क्लिक करें।
- अपनी डिटेल मैच होने के बाद पे नाउ पर क्लिक करें।
- भुगतान हेतु नेट बैंकिंग अथवा डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड का चयन करने के उपरांत भुगतान प्रक्रिया को जारी रखें।
- भुगतान हो जाने के उपरांत रसीद का प्रिंट करने के लिए क्लिक करें।
- इसके बाद नगर निगम के लेजर पर जाकर अपना भुगतान स्टेटस चेक कर सकते हैं।

आनलाइन प्रक्रिया से घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति कई लोगों का टैक्स भी जमा करा सकता है। इससे आनलाइन टैक्स जमा कराने वालों को छूट भी मिलेगी। इससे पारदर्शिता आएगी। टैक्स की धनराशि लेकर जमा न कराने की बाबुओं की मनमानी पर रोक लग जाएगी। - अवनीश कुमार शर्मा, नगर आयुक्त।
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