जिगना। क्षेत्र गौरा स्थित चंद्रशेखर आजाद इंटर कालेज के परिचारकों में सीबू सिंह व संतोष सिंह की सेवा समाप्त किए जाने के डीआईओएस के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने दोनों परिचारको के नियुक्त को अवैध मानते हुए 22 जून को सेवा समाप्त करते हुए जिगना थाने में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था।
जिलाविद्यालय निरीक्षक के उस आदेश को दोनों कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर आदेश गलत होने की चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पांच अगस्त को जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश पर रोक लगा दिया है। सोमवार को दोनों परिचारक सीबू सिंह व संतोष सिंह हाईकोर्ट के स्थगनादेश के साथ ही प्रार्थना पत्र लेकर विद्यालय पहुंचे और प्रधानाचार्य धनराज सिंह से स्कूल में ड्युटी करने की अनुमति देने तथा माह जून से वेतन देने की भी मांग किया है। दोनों परिचारिको का कहना है कि उन्हे कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया है। उनका यह भी आरोप है कि एक पक्षीय तौर पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।