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Mirzapur News: गैर इरादतन हत्या के दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

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मिर्जापुर। अदलहाट थाने में 20 साल पहले दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संतोष कुमार गौतम ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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अदलहाट थाने में वर्ष 2004 में गैर इरादतन हत्या से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुलिस ने गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संतोष कुमार गौतम ने आरोपी जय प्रकाश सिंह, दान बहादुर सिंह, त्रिभुवन सिंह निवासी केवटावीर को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दो माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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