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चोर को चार वर्ष की कैद और 24 हजार का अर्थदंड

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मिर्जापुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम वायु नंदन मिश्र ने दोष सिद्ध पातेे हुए चोरी के आरोपी को चार वर्ष का कारावास और 24 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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चुनार जीआरपी पर तैनात उप निरीक्षक प्रमोद कुमार पांडेय ने रेलवे स्टेेशन मिर्जापुर पर मुखबिर की सूचना पर दो चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार सनी निवासी लहरतारा बौलियापुर मंडुआडीह वाराणसी और छोटे लाल निवासी देवाही थाना पड़री के खिलाफ 25 अप्रैल 2017 को मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपी सनी की पत्रावली को अलग कर दिया गया। उसकी सुनवाई दूसरे अदालत में चल रही है। छोटेलाल की सुनवाई अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी सच्चिदानंद तिवारी ने गवाह और सबूत अदालत में प्रस्तुत किए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश त्वरित प्रथम वायु नंदन मिश्र ने अलग-अलग धाराओं में छोटे लाल को चार वर्ष का कारावास और 24 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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