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हत्यारोपी और धोखाधड़ी के आरोपी पुत्र की जमानत निरस्त

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मिर्जापुर। पड़री थाना क्षेत्र के दुबेपुर महेवा गांव में बालक की हत्या और जिगना थाना क्षेत्र के बिहसड़ा खुर्द गांव में धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश लालचंद गुप्ता ने दोनों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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पड़री थाना क्षेत्र के दुबेपुर महेवा गांव निवासी बलिराम यादव का पुत्र सनी 17 अक्तूबर को गाय चराने के लिए खजुरी नदी की ओर गया था। लापता बालक की खोजबीन में उसका शव नदी से बरामद हुआ। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपी रामजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दायर की। दूसरा मामला जिगना थाना क्षेत्र के बिहसड़ा खुर्द गांव के यादवपुर मौजा का है। शीला देवी ने जिगना थाने में 27 अक्तूबर 2020 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि उसके पति प्राइवेट लाइन मैन थे। सेवा के दौरान उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसका बड़ा पुत्र अजय कुमार अपनी पत्नी के साथ गांव में ही मकान में अलग रहता है। उसने जालसाजी से उसे लापता दिखाकर पति की मृत्यु के बाद दुर्घटना में प्राप्त प्रतिकर नकली अभिलेख तैयार कर गांव के एक युवक से निकलवा लिया। चार अगस्त 2020 को घर में घुसकर मारापीटा। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पुत्र अजय कुमार को गिरफ्तार किया। अजय कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार राय ने दोनों जमानत का विरोध किया। अधिवक्ताओं की दलील और पत्रावली पर मिले साक्ष्य के आधार पर जिलाजज ने दोनों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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