मिर्जापुर। लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में ओझाई करने के बहाने युवती संग दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएस प्रथम जितेंद्र कुमार ने मंगलवार को खारिज कर दी।
लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव के एक ओझा ने ओझाई के बहाने उसकी पुत्री से दुष्कर्म किया। बताया कि उसके पुत्री की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। लोगों की सलाह पर बेटी को ताज मोहम्मद उर्फ भांटे उर्फ कम्प्यूटर के पास ले गए। झाड़-फूंक के एक माह बाद वह रात को बेटी को अपने पास घर पर बुलाने लगे। भूत-प्रेत की निकासी करानोे की बात कहकर नींबू, लौंग आदि के साथ पुत्री को खेत की ओर एकांत में ले जाता। किसी और को उस ओर जाने से मना कर दिया। तीन माह बाद पुत्री ने जाने से मना कर दिया। पूछने पर बताया कि बाबा उसके साथ गलत काम करता है। अगस्त नौ की रात वह पुत्री को ले गया और ओझा को रंगेहाथ गलत कार्य करते हुए पकड़ लिया। 11 अगस्त को थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ओझा को गिरफ्तार किया। ओझा ताज मोहम्मद ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। इसे अदालत ने खारिज कर दिया।