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युवक की हत्या में छह को आजीवन कारावास

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मिर्जापुर। 2012 में देहात कोतवाली क्षेत्र के राजपुर गांव में होली के दिन युवक की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय यज्ञनेश चंद्र पांडेय ने सोमवार को छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में सभी को 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेजा।
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देहात कोतवाली क्षेत्र के राजपुर गांव में सात मार्च 2012 को भोलानाथ यादव पुत्र किशुन यादव के खेत से बाजड़ा लेकर गांव के कुछ लोग होलिका दहन में डाल रहे थे। भोलानाथ ने इसका विरोध किया। इस पर विपक्षियों ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया। मारपीट में भोलानाथ का पुत्र रामयज्ञ उर्फ मुलायम के ऊपर पत्थर पटक कर घायल कर दिया गया था। मारपीट में मुलायम के अलावा कुलदीप और राम कैलाश भी घायल हुए थे। गंभीर रूप से घायल मुलायम की अगले दिन बीएचयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। भोलानाथ के तहरीर पर पुलिस ने छविनाथ, शंकर, दयाशंकर उर्फ पुल्लू पुत्र गुदरी, श्याम बली उर्फ गोलू पुत्र बनवासी, धर्मराज उर्फ लखंदर पुत्र शंकर और शंभू पुत्र शंकर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार यादव ने आठ गवाह परीक्षित कराया था। अधिवक्ताओं की दलील, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को हत्या सहित अन्य मामलों में दोषी पाते हुए आजीवन करावास की की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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