मिर्जापुर। जिले के अलग-अलग थानों में मारपीट और अन्य मामले में दर्ज मुकदमों में कोर्ट ने छह को दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाया। कटरा कोतवाली में 15 बंडल एल्युमिनियम तार की बरामदगी मामले में मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह ने दोषी विष्णु चौहान निवासी ककरद थाना मड़िहान को 500 का जुर्माना लगाया। अवैध शराब बरामद होने के मामले में दोषी बबलू सोनकर निवासी कजरहवा पोखरा को 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। लालगंज में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना के मामले में दोषी जितेंद्र यादव निवासी रसहाकपुर थाना हलधर जनपद मऊ को दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कटरा कोतवाली में मारपीट के मामले में दोषी आलोक कुमार और पप्पू उर्फ अनुराग यादव निवासी गैबीघाट को 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया। कटरा कोतवाली में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना के मामले में दोषी राजेश सिंह निवासी बंधुआ कलां सुल्तानपुर पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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कटरा कोतवाली पुलिस के खिलाफ वाद दाखिल
कटरा कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड संगमोहाल निवासी सुशील मुसद्दी ने कटरा कोतवाली पुलिस पर पिटाई मामले में कार्रवाई के लिए न्यायालय में वाद दाखिल किया। सुशील ने बताया कि मोहल्ले में मंदिर के पास मांस की दुकान की शिकायत कटरा कोतवाली पुलिस से की तो मेरी पिटाई कर दी गई। शिकायत के बाद भी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।