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Mirzapur News: अदालत से- दुष्कर्म के दोषी को 21 वर्ष का कारावास

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मिर्जापुर। हलिया थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चंद्र गुप्त यादव ने दोषी को 21 वर्ष के कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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हलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पांच मार्च 2023 को थाने में तहरीर देकर बताया कि दोपहर में बकरी चराने निकली थी। बकरी चराकर घर आ रही थी तो गांव का युवक से पास के खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुत्री ने शोर मचाया तो धक्का देकर अपने घर भाग गया। मामले में पुलिस ने आरोपी मुनेश कुमार उर्फ छोटू के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट चंद्र गुप्त यादव ने दोषी मुनेश कुमार ऊर्फ छोटू को 21 वर्ष के कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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