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Mirzapur News: भूमि विवाद में फावड़े से पड़ोसी की हत्या करने वाले को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया

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मिर्जापुर। कछवां थाना क्षेत्र के गोधना गांव में तीन साल पहले भूमि विवाद में पड़ोसी की फावड़े से मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने दोषी राकेश पाल को आजीवन कारावास और 26 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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कछवां थाना क्षेत्र के गोधना गांव निवासी जीतलाल ने 28 अप्रैल 2022 को थाने मेें तहरीर देकर बताया कि मकान के सामने पुरानी चहारदीवारी गिरने के बाद नई चहारदीवारी का निर्माण करवा रहा था। पड़ोसी बजरंगी पाल ने जमीन अपनी बताते हुए चहारदीवारी निर्माण को रोक दिया।
इसके बाद गांव के लोग आए। पंचायत के सहमति बनी। इसके बाद चहारदीवारी का निर्माण शुरू हुआ। दोपहर में चहारदीवारी के पास गली के सामने पिता आत्माराम पाल बैठे थे। तभी सुनीता अपने पति बजरंगी पाल, पुत्र राकेश पाल के साथ आकर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया।
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इस दौरान राकेश पाल अपने घर से फावड़ा लेकर आया और पिता आत्माराम पाल पर पीछे से हमला कर दिया। इससे पिता के सिर में गंभीर चोट आई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के अधार पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष गौतम ने हत्या में दोषी पाते हुए राकेश पाल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 26 हजार का अर्थदंड लगाया। बजरंगी और सुुनीता पाल को दोषमुक्त कर दिया।
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