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Mirzapur News: भाभी, भतीजा और भतीजी की कुल्हाड़ी से हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

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भाभी-भतीजी और भतीजे की हत्याका आरोपी राम नरायण । स्रोत- सोशल मीडिया
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मिर्जापुर। कटरा कोतवाली क्षेत्र के डंगहर मोहल्ले में साल 2021 में पारिवारिक विवाद में भाभी, भतीजे और भतीजी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने दोषी राम नरायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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कटरा कोतवाली क्षेत्र के डंगहर मोहल्ले में मां के पेंशन के पैसे और पारिवारिक विवाद के कारण छोटे भाई ने बड़े भाई की पत्नी, पुत्री और पुत्र की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। दोषी राम नरायण ने अपनी भाभी को छत पर जाकर सब्जी काटते समय कुल्हाड़ी से काटा था। जान बचाकर भाग रहे भतीजे और भतीजी की हत्या कर दी थी। 20 नंवबर 2021 को यज्ञ नरायण ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी रेनू (35), बेटी हर्षिका (7) और बेटा आरुष (5) को उसका भाई राम नरायण कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
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