चुनार थाना में 28 मार्च 2018 को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
मिर्जापुर। चुनार थाने में मूक बधिर महिला से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने दोषी महेश सिंह को 10 वर्ष के कारावास और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
चुनार थाने पर 28 मार्च 2018 को पिता ने तहरीर देकर बताया कि बेटी मूकबधिर है। उसकी शादी हो चुकी है। महेश ने उसके साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया है। तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की। आरोपी महेश सिंह को गिरफ्तार किया। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। गवाहों के बयान कराकर साक्ष्य न्यायालय को उपलब्ध कराया गया। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने दोषी महेश सिंह निवासी नुआवं थाना चुनार को 10 वर्ष के कारावास और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी।