जवाब- ऐसा मतदाता जो किसी अन्य जनपद में कार्यरत है तो नाम ट्रांसफर/ शिफ्ट करा सकता है। उसे फार्म आठ भरना होगा। सीधे फार्म भरकर वह बीएलओ को दे सकता है या फिर ऑनलाइन तरीके से
www.nvsp.in पर या फिर वोटर हेलपलाइन ऐप डाउनलोड कर फार्म भर सकता है।
सवाल- किस प्रकार के व्यक्ति घर पर मतदान का विकल्प चुन सकते हैं?
जवाब- ऐसे मतदाता जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, 85 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के वृद्ध हों या फिर कोविड पॉजिटिव वाले व्यक्ति फार्म 12 डी भरकर घर पर वोटिंग का विकल्प मांग सकते हैं। उन्हें संबंधित प्रमाण पत्र भी देना होगा।
सवाल- आवश्यक सेवा ड्यूटी वाले मतदाता कैसे करेंगे मतदान?
जवाब- मिर्जापुर के ऐसे मतदाता जिनकी आवश्यक सेवा में एक जून को ड्यूटी लगी है। वोटर फैसिलिटेशन सेंटर पर पोस्टल वैलेट से मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित को विभागीय नोडल अधिकारी को अपना मांग पत्र 12 डी देना होगा। इसको प्रमाणित कर जिला निर्वाचन अधिकारी कायार्लय को भेजना होगा। 12 सेवाएं - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य, डाक सेवा, यातायात विभाग, रेल, बिजली विभाग, नागरिक उड्डयन सेवा, मेट्रो रेल, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, बीएसएनएल, निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त मीडिया कर्मी।
सवाल- इलेक्शन ड्यूटी में लगे कर्मी मतदान कैसे करें?
जवाब- ऐसे मतदाता जो मिर्जापुर के निवासी हैं और उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगाई गई है। वो प्रशिक्षण के समय फाम 12 ए भरकर मतदान की मांग करेंगे। उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ऐसे कर्मी उसी बूथ पर ईवीएम द्वारा मतदान कर सकेंगे जहां उनकी इलेक्शन ड्यूटी होगी। ऐसे कर्मियों की सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है।