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Lok Sabha Election: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की ये है आखिरी तारीख, यहां पढ़ें- मतदान से जुड़ी खास बातें

Sun, 14 Apr 2024 02:12 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।

सार

मिर्जापुर जिले की जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने मतदान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवा मतदाता सूची में अपना नाम चार मई तक जुड़वा सकते हैं। 
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जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन - फोटो : स्वयं
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विस्तार
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लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत एक जून को मिर्जापुर में मतदान होना है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रत्येक मतदाता से अपील की है कि सशक्त सरकार के लिए सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली सशक्त प्रणाली है। मताधिकार का प्रयोग कर न केवल हम अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं बल्कि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी करते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी युवा एक अप्रैल 24 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे है वे चार मई तक फार्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। हालांकि अब नाम संशोधन व हटाया नहीं जा सकता।

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सवाल- अगर मतदाता पहचान पत्र न हो तो वोट कैसे दें?
जवाब -
जिनका भी नाम मतदान वाले दिनांक को मतदाता सूची में अंकित है और उनके पास पहचान पत्र नहीं है तो वे ऐसी 12 आईडी हैं जिसके माध्यम से मतदान कर सकते हैं। इनमें- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों /डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र /राज्य सरकार/ लोक उपक्रम /पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

सवाल - एक जिले से दूसरे जिले में नाम कैसे स्थानांतरित कराएं?

जवाब- ऐसा मतदाता जो किसी अन्य जनपद में कार्यरत है तो नाम ट्रांसफर/ शिफ्ट करा सकता है। उसे फार्म आठ भरना होगा। सीधे फार्म भरकर वह बीएलओ को दे सकता है या फिर ऑनलाइन तरीके से www.nvsp.in पर या फिर वोटर हेलपलाइन ऐप डाउनलोड कर फार्म भर सकता है।

सवाल- किस प्रकार के व्यक्ति घर पर मतदान का विकल्प चुन सकते हैं?
जवाब-
ऐसे मतदाता जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, 85 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के वृद्ध हों या फिर कोविड पॉजिटिव वाले व्यक्ति फार्म 12 डी भरकर घर पर वोटिंग का विकल्प मांग सकते हैं। उन्हें संबंधित प्रमाण पत्र भी देना होगा।

सवाल- आवश्यक सेवा ड्यूटी वाले मतदाता कैसे करेंगे मतदान?
जवाब-
मिर्जापुर के ऐसे मतदाता जिनकी आवश्यक सेवा में एक जून को ड्यूटी लगी है। वोटर फैसिलिटेशन सेंटर पर पोस्टल वैलेट से मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित को विभागीय नोडल अधिकारी को अपना मांग पत्र 12 डी देना होगा। इसको प्रमाणित कर जिला निर्वाचन अधिकारी कायार्लय को भेजना होगा। 12 सेवाएं - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य, डाक सेवा, यातायात विभाग, रेल, बिजली विभाग, नागरिक उड्डयन सेवा, मेट्रो रेल, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, बीएसएनएल, निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त मीडिया कर्मी।

सवाल- इलेक्शन ड्यूटी में लगे कर्मी मतदान कैसे करें?
जवाब-
ऐसे मतदाता जो मिर्जापुर के निवासी हैं और उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगाई गई है। वो प्रशिक्षण के समय फाम 12 ए भरकर मतदान की मांग करेंगे। उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ऐसे कर्मी उसी बूथ पर ईवीएम द्वारा  मतदान कर सकेंगे जहां उनकी इलेक्शन ड्यूटी होगी। ऐसे कर्मियों की सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाती है।
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सवाल - चुनाव में लगे पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान मतदान कैसे करते हैं?

जवाब - सेवा मतदाता यथा पैरा मिलिट्री सर्विस से जुड़े जवान या ऐसे अन्य सेवा मतदाताओं को ऑनलाइन पोस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे मतदाता इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा मतदान करते हैं।

सवाल- सभा इत्यादि की अनुमति के लिए प्रशासनिक कार्यालय जाना जरूरी है?
जवाब -
16 मार्च 2024 से आचार संहिता लागू हो गई है।कोई भी राजनीतिक दल सभा या ऐसा कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उसकी अनुमति लेनी जरूरी है। अनुमति के लिए घर बैठे आनलाइन ई-सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। आनलाइन अनुमति मिल जाएगी। इसी तरह से जुलूस, वाहन के लिए भी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

सवाल- चुनाव संबंधी समस्या या शिकायत कैसे करें?
जवाब-
आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता से संबंधित कोई समस्या या शिकायत ऑनलाइन C-vigil पर कर सकते हैं। इसका निस्तारण 100 मिनट में कर दिया जाएगा। इसके निस्तारण के लिए सभी विधानसभाओं में उड़न दस्ता टीमें बनाई गई हैं। जिले में कुल 45 टीमें 24 घंटे कार्यरत हैं। साथ ही एकीकृत कंट्रोल रूम बनाया गया है। टोल फ्री नंबर 1950 पर या लैंडलाइन नंबर 05442-253201पर अपनी समस्या या शिकायत बता सकते हैं।

सवाल- राजनीतिक दलों को पंफलेट इत्यादि के आवागमन में समस्या आती है, कैसे दूर करें-
जवाब-
पंफलेट या अन्य चुनाव सामग्री छपवाते समय ध्यान रखें कि उसमें प्रकाशक का नाम मुद्रित हो। साथ ही सामग्री की संख्या इत्यादि का डाटा भी व्यवस्थित तरीके से रखें। 
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