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पथ विक्रेताओ को दिए जाएंगे दस हजार तक के ऋण

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अहरौरा। शहरी क्षेत्र में घर-घर जाकर जनसामान्य को किफायती दरों पर वस्तुओं / सामग्री उपलब्ध कराने मे पथ विक्रेताओं की ओर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है। इनको आत्म निर्भर बनाने के लिए दस हजार का ऋण प्रदान किया जाएगा। पथ विक्रय की श्रेणी में स्थिर विक्रेता, चल विक्रेता तथा साप्ताहिक विक्रेता होगें जिनको इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। शासनादेश के अनुपालन मे पालिका प्रशासन ने इस बाबत शनिवार की दोपहर सामुदायिक भवन मे बैठक की तथा योजना के तत्काल क्रियान्वयन के लिए पथवार गठित टीमों की सर्वे रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमे 248 पात्र चयनित किए गए हैं। दो दिन के अंदर औपचारिकता पुरी करने वाले चयनित पथ विक्रेताओं को इसका लाभ मिल सकेगा ।
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इस संबंध मे अधिशासी अधिकारी विनय तिवारी ने बताया कि शहरी पथ विक्रेताओं के व्यापार जिसमें दुध, फल, सब्जी, नाई, मोची, दर्जी तथा लांड्री का कार्य करने वाले चल-अचल और साप्ताहिक पथ विक्रेता शामिल हैं। ऐसे विक्रेताओं के व्यापार प्रभावित हुए हैं। जबकि उनके द्वारा घर-घर जाकर जनसामान्य को किफायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता मुहैया कराई गई है। ऐसे पथ विक्रेताओं को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि ) योजना के तहत दस हजार रुपए की कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान आधारित आसान ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। जिसकी अदायगी एक वर्ष की अवधि में मासिक किश्तो मे की जाएगी। बैठक मे पालिकाध्यक्ष गुलाब मौर्य, अनुराग द्विवेदी, कमलेश पांडेय, कुमार आनंद, कृष्ण कुमार तिवारी, मनोज कुमार, इरशाद आलम, संजय कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।
चयनित पथ विक्रेताओं को वेंडर परिचय पत्र के लिए 50 रुपये तथा वेंडर प्रमाण पत्र के लिए कोष मे सौ रूपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। तभी वह पात्रता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे अन्यथा कि स्थिति में बिना प्रमाण व पत्र-परिचय पत्र के पात्र पथ विक्रेता भी आवेदन नहीं कर सकेंगे।
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