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मंदिर परिसर में दीप जलाना एवं गर्भगृह में चरण स्पर्श रहेगा प्रतिबंधित

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मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को चैत्र नवरात्र मेला के लिए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने विंध्य विकास परिषद व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर में दीप जलाना व गर्भगृह में चरण स्पर्श प्रतिबंधित रहेगा।
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उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि तीनों मंदिर के समस्त वायरिंग व इलेक्ट्रिक सामान की जांच कर ली जाय। यदि कहीं तार व अन्य बिजली उपकरण की मरम्मत की जरूरत है तो समय से करा लिया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि निकास द्वारा पर तैनात पुलिस कर्मियों व पुरोहितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह ने बताया कि मां विंध्यवासिनी मंदिर से जुड़े चार प्रमुख मार्गों पर लगभग 100-100 मीटर छायादार टेंट व मैट तथा मंदिर परिक्रमा पथ एवं प्रमुख स्थलों की बैरीकेडिंग अधिशाषी अभियंता प्रांतीय खंड के द्वारा करायी जायेगी। मंदिर के पास विंध्य विकास परिषद के कार्यालय में पुलिस कंट्रोल रूम एवं परिक्रमा पथ में जोनल मजिस्ट्रेट हेतु अस्थायी कैंप कार्यालय का निर्माण एवं उसमें कुर्सी मेज एवं अन्य सामान की समुचित व्यवस्था, मंदिर से जुड़े प्रमुख मार्गों पर नि:शुल्क, प्याऊ, पेयजल की व्यवस्था तीनों मन्दिरों की अनवरत वीडियोग्राफी, प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन में प्रत्येक दिवस पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था, मेला क्षेत्र में अष्टभुजा रैन बसेरा, सीताकुंड के नीचे एवं ऊपर, काली खोह के ऊपर पहाड़ पर, अष्टभुजा मोड़ चौराहा, मोतिया तालाब, भैरोकुंड, काली खोह मंदिर के ऊपर, अष्टभुजा गेस्ट हाउस के ऊपर लगे सभी हाईमास्ट लाइट की मरम्मत तथा सगरा के पास एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का कार्य पूर्व की भांति कराई जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, पुलिस अधीक्षक नगर संजय वर्मा, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद ओम प्रकाश, पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी, पंडा समाज से राजपुरोहित राज मिश्रा, विंध्य विकास परिषद के सदस्य विभूति मिश्रा के अलावा अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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