अदलहाट थाना क्षेत्र के भुईली खास गांव में चार वर्ष पूर्व भाई की गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश यज्ञेेश चंद्र पांडेय की अदालत ने आरोपी के दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अदलहाट थाना क्षेत्र के भुईलीखास निवासी शीला देवी ने छह जुलाई 2018 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि रात में सोने के लिए चारपाई बिछाने की बात को लेकर उनका देवर सुदर्शन उनके पति सज्जन से लड़ाई-झगड़ा करने लगा। देवर शराब पीकर आया था। विवाद के दौरान देवर ने घर में रखे गड़ासा से मारकर सज्जन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लोगों की मदद से घायल को ट्रामा सेंटर बीएचयू वाराणसी ले जाया गया। जहां सात जुलाई 2018 को पति की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। एडीजीसी श्रीधर पाल ने गवाहों का बयान और साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश यज्ञेश चंद्र पांडेय की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी सुदर्शन को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया।