पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि सुल्ताना परवीन चरस, हेरोइन, गांजा बेचती रही है। उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेजा गया था। उसकी एक करोड़ 12 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर संपत्ति कुर्क की जाएगी।
दो दशक से मादक पदार्थ की तस्करी करने की आरोपी महिला सुल्ताना परवीन के खिलाफ पहले से 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सुल्ताना पर पहला एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा साल 2000 में दर्ज किया गया था। वर्ष 2007 में दर्ज मुकदमे में सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा नवंबर 2008 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया था। जेल से छूटने के बाद वह हेराइन की तस्करी करने लगी। पहले वह गांजा की बिक्री करती थी।