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पॉक्सो एक्ट के आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास

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चुनार कोतवाली क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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चुनार कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति की तरफ से 13 अप्रैल 2015 को थाने में तहरीर के आधार पपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में चुनार पुलिस व मानिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। विशेष लोक अभियोजक ने आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी इंद्रजीत सिंह को दोष सिद्ध पाते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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